आदतन अपराधी कानून किस प्रकार भेदभाव करते हैं?
PYQ प्रासंगिकता:प्रश्न: समता और सामाजिक न्याय के लिए व्यापक नीतियों के बावजूद, वंचित वर्गों को अभी तक संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। टिप्पणी करें। (UPSC 2024) कारण: यह प्रश्न प्रणालीगत बाधाओं के व्यापक मुद्दे से संबंधित है जो हाशिए पर रहने वाले समूहों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंचने से रोकते हैं, जो आदतन अपराधी कानूनों के भेदभावपूर्ण प्रभाव के लिए प्रासंगिक है। |
सलाहकार की टिप्पणी: आदतन अपराधी कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए सवाल उनकी औपनिवेशिक उत्पत्ति और विमुक्त जनजातियों के विरुद्ध उनके निरंतर दुरुपयोग को उजागर करते हैं, जिससे संवैधानिक वैधता और मानवाधिकारों को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। 1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त किए जाने के बावजूद, इसी तरह के राज्य कानून बने हुए हैं, जिससे भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संस्थाएँ भारत से इन्हें निरस्त करने का आग्रह करती हैं।
यह मुद्दा जीएस-2 (शासन एवं सामाजिक न्याय), जीएस-3 (आंतरिक सुरक्षा) और नैतिकता के लिए महत्वपूर्ण है, जो नागरिक स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा को संतुलित करने के लिए कानूनी सुधारों की आवश्यकता को दर्शाता है।
समाचार में क्यों?
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन पुराने कानूनों की आवश्यकता पर सवाल उठाया है जो कुछ अपराधियों को “आदतन अपराधी” करार देते हैं।
“आदतन अपराधी” क्या है?आदतन अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसे बार-बार अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है और अक्सर विशेष कानूनों के तहत कड़ी निगरानी या दंड का सामना करना पड़ता है। भारत में, इस तरह के वर्गीकरण ऐतिहासिक रूप से विमुक्त जनजातियों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों को निशाना बनाते रहे हैं, जिससे भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए इनकी समीक्षा का आग्रह किया है। ‘आदतन अपराधी’ वर्गीकरण का मूल क्या है?
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “आदतन अपराधियों” के वर्गीकरण के बारे में क्या कहा है?
- संवैधानिक रूप से संदिग्ध और विमुक्त जनजातियों को निशाना बनाना – अक्टूबर 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “आदतन अपराधी” वर्गीकरण के मूल आधार पर ही सवाल उठाया, इसे “संवैधानिक रूप से संदिग्ध” बताया और कहा कि इसका इस्तेमाल विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को अनुचित तरीके से निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण: सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि राजस्थान जैसे राज्यों में, जेल नियमावली में विमुक्त जनजातियों को स्पष्ट रूप से “आदतन अपराधी” कहा गया है , जो ऐतिहासिक भेदभाव को बढ़ावा देता है।
- पूरे समुदाय को अपराधी नहीं बनाया जा सकता – न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी पूरे समुदाय को अपराधी नहीं कहा जाना चाहिए , जैसा कि 1871 के औपनिवेशिक युग के आपराधिक जनजाति अधिनियम (सीटीए) के तहत किया गया था , जिसे 1952 में निरस्त कर दिया गया था। उदाहरण: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदतन अपराधी कानूनों ने अनिवार्य रूप से सीटीए को प्रतिस्थापित कर दिया है , जिससे गैर-अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश समूहों के खिलाफ रूढ़िवादिता को बल मिला है।
- राज्यों से कानूनों की समीक्षा और उन्हें निरस्त करने का आग्रह – जेलों में जातिगत भेदभाव के एक मामले का फैसला सुनाते हुए , सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों से इस बात की समीक्षा करने का आग्रह किया कि क्या ऐसे कानूनों की ज़रूरत है और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका इस्तेमाल सामाजिक भेदभाव के लिए न किया जाए । उदाहरण: जवाब में, पंजाब और ओडिशा ने कहा कि उन्होंने पाँच साल से ज़्यादा समय से इस कानून को लागू नहीं किया है , और आंध्र प्रदेश ने बताया कि किसी भी कैदी को इसके अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है ।
1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम जैसे औपनिवेशिक कानूनों के तहत कुछ समुदायों को ऐतिहासिक रूप से अपराधी क्यों माना गया?
- औपनिवेशिक नियंत्रण और निगरानी – अंग्रेजों ने कुछ खानाबदोश और आदिवासी समुदायों को “आपराधिक जनजातियों” के रूप में वर्गीकृत किया ताकि वे उन गतिशील आबादी पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण रख सकें जिन्हें वे कानून-व्यवस्था के लिए ख़तरा मानते थे। ये समूह स्थायी कृषि जीवन शैली का पालन नहीं करते थे, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। उदाहरण: लम्बाडा (बंजारा) समुदाय , जो पारंपरिक रूप से खानाबदोश व्यापारी थे, को उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपराधी घोषित कर दिया गया।
- ब्रिटिश हितों के लिए कथित ख़तरा – इनमें से कई समुदाय योद्धा, विद्रोही या स्थानीय शासकों के समर्थक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। अंग्रेजों ने उन्हें सुरक्षा के लिए ख़तरा माना और उनके प्रभाव को दबाने की कोशिश की। उदाहरण: ठगी दमन अभियान के कारण ठगी गिरोहों का अपराधीकरण हुआ , जिन पर अंग्रेजों ने संगठित डकैती और अनुष्ठानिक हत्याओं का आरोप लगाया और सामूहिक गिरफ़्तारियों और फांसी को उचित ठहराया।
- आर्थिक एवं श्रम शोषण – पूरे समुदाय को अपराधी बताकर, अंग्रेजों ने उन्हें राज्य निगरानी तंत्र में धकेल दिया, जिससे उन्हें कम वेतन पर बंधुआ मज़दूरी के लिए भर्ती करना आसान हो गया। कई लोगों को औपनिवेशिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के तहत काम करने के लिए मजबूर किया गया। उदाहरण: डोम्ब और कुरुवा समुदायों के सदस्यों को सड़क और रेलवे निर्माण में जबरन मज़दूरी के लिए इस्तेमाल किया गया।
- सामाजिक और नस्लीय रूढ़िवादिता – अंग्रेजों ने अपने नस्लीय पूर्वाग्रह थोपे , यह मानते हुए कि कुछ जातियाँ और जनजातियाँ स्वाभाविक रूप से अपराधी या “जन्मजात अपराधी” होती हैं। उन्होंने इन रूढ़िवादिताओं को आधिकारिक अभिलेखों में संस्थागत रूप दिया, जिससे ये समूह और भी हाशिए पर चले गए। उदाहरण: सांसी और पारधी , जो ऐतिहासिक रूप से शिकारी-संग्राहक थे, को केवल उनकी वैकल्पिक आजीविका के कारण अपराधी माना जाता था।
- स्वदेशी प्रतिरोध और समाज पर पुलिस का शिकंजा कसना – इस अधिनियम ने ब्रिटिश अधिकारियों को बड़े पैमाने पर निगरानी, गिरफ्तारियों और जबरन पुनर्वास को उचित ठहराने में मदद की , जिससे स्वशासन के पारंपरिक ढांचे कमजोर हुए और लोगों को औपनिवेशिक व्यवस्था पर और अधिक निर्भर होना पड़ा। उदाहरण: पश्चिमी भारत के कोली , जो कभी ब्रिटिश-विरोधी विद्रोहों में शामिल थे, उन्हें आदतन अपराधी घोषित कर दिया गया, जिससे उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति छिन गई।
किन राज्यों ने आदतन अपराधी कानूनों का कार्यान्वयन निरस्त या बंद कर दिया है?
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संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत के आदतन अपराधी कानूनों पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
- संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों की आलोचना (2021-2022): नस्लवाद और अल्पसंख्यक मुद्दों के समकालीन रूपों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने भारत के आदतन अपराधी कानूनों की आलोचना की है , क्योंकि इनमें कुछ हाशिए के समुदायों, जैसे कि विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) को असमान रूप से लक्षित किया गया है ।
- उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ये कानून औपनिवेशिक युग के कलंक को कायम रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं ।
- यूएनएचआरसी में सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) (2017, 2022): संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में भारत की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर ) में डीएनटी के अपराधीकरण और आदतन अपराधी कानूनों के दुरुपयोग पर चर्चा की गई है ।
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR) चिंताएं: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति , जो ICCPR के अनुपालन की देखरेख करती है , ने चिंता व्यक्त की है कि आदतन अपराधी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं , जिसमें मनमाने ढंग से हिरासत से सुरक्षा (अनुच्छेद 9) और गैर-भेदभाव (अनुच्छेद 26) शामिल हैं ।
- उदाहरण: समिति ने भारत से उन कानूनों की समीक्षा करने को कहा है जो पुलिस को वास्तविक अपराधों के बजाय पिछले अपराधों के आधार पर व्यक्तियों को परेशान करने और निगरानी करने का अधिकार देते हैं।
- नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (सीईआरडी) की सिफारिशें: सीईआरडी ने जाति-आधारित और जातीय भेदभाव को मजबूत करने के लिए आदतन अपराधी कानूनों की आलोचना की है , विशेष रूप से खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के खिलाफ ।
- उदाहरण: सीईआरडी ने भारत से इन कानूनों को निरस्त करने तथा ऐसी नीतियां लागू करने का आग्रह किया है जो विमुक्त जनजातियों को अपराधी करार देने के बजाय उनके अधिकारों की रक्षा करें।
- संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट: यूनिसेफ और ओएचसीएचआर (मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय) की रिपोर्टों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार आदतन अपराधी कानून प्रभावित समुदायों के लिए आवागमन की स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक अवसरों को प्रतिबंधित करते हैं।
- उदाहरण: ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों का समर्थन किया है , जिसमें डीएनटी और अन्य हाशिए के समूहों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनी सुधारों का आह्वान किया गया है ।
आगे बढ़ने का रास्ता:
- कानूनी सुधार और आदतन अपराधी कानूनों का निरसन: राज्यों को उन आदतन अपराधी कानूनों की समीक्षा और निरसन करना चाहिए जो विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) और हाशिए के समूहों को असमान रूप से लक्षित करते हैं। सरकार को आपराधिक निगरानी के बजाय सामाजिक-आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास नीतियाँ बनानी चाहिए।
- मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण और सामुदायिक एकीकरण: डीएनटी के लिए सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है , जिसमें शिक्षा, रोजगार और कानूनी सहायता तक पहुंच शामिल है।